केंद्र ने बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने मांग को खारिज कर दिया है. एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल जनता दल (यूनाइटेड) की ये प्रमुख मांग थी. एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है.

बिहार के झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वित्त मंत्रालय से पूछा था कि क्या सरकार के पास आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार और अन्य सबसे पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने की कोई योजना है.

पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, पहले राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी. इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व और/या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल हैं.

दरअसल, विशेष दर्जा किसी पिछड़े राज्य को उसके विकास में तेजी लाने के लिए अधिक केंद्रीय सहायता सुनिश्चित करता है. हालांकि, संविधान में किसी भी राज्य के लिए विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन इसे 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर पेश किया गया था. अब तक जिन राज्यों को विशेष दर्जा मिला है, उनमें जम्मू और कश्मीर (अब एक केंद्र शासित प्रदेश), पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य शामिल हैं.

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